Mukhymantri kanyadan Yojana: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: सरकार द्वारा ₹51,000 की आर्थिक सहायता

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राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ₹21,000 से ₹51,000 तक की राशि दी जाती है। यह राशि बेटी की शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है।

यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे दी गई पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें।


मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के मुख्य लाभ

✅ राजस्थान की गरीब बेटियों को शादी के लिए वित्तीय सहायता।
10वीं पास बेटियों को ₹41,000 और 12वीं/ग्रेजुएट बेटियों को ₹51,000 मिलते हैं।
✅ राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है।
✅ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को योजना का लाभ मिल सकता है।
✅ विधवा महिलाओं की बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलता है।


योजना के लिए पात्रता (Eligibility)

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना होगा:

पात्रता मापदंडविवरण
राज्यकेवल राजस्थान की मूल निवासी बेटियाँ
आयुकम से कम 18 वर्ष
आर्थिक स्थितिपरिवार के पास BPL राशन कार्ड होना चाहिए
आयकर दातापरिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स नहीं भरता हो
लाभ सीमाएक परिवार की अधिकतम 2 बेटियाँ ही लाभ ले सकती हैं

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • बेटी का आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक (IFSC कोड सहित)
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल सर्टिफिकेट)
  • राशन कार्ड (BPL श्रेणी)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि SC/ST/OBC है)
  • माता-पिता/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा/अनाथ बेटियों के लिए)
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र (10वीं/12वीं/ग्रेजुएशन की मार्कशीट)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें? (Online & Offline Process)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. राजस्थान SSO पोर्टल (https://sso.rajasthan.gov.in) पर जाएँ।
  2. अगर आपके पास SSO आईडी नहीं है, तो पहले रजिस्टर करें।
  3. लॉगिन करने के बाद “Citizen Services” सेक्शन में जाएँ।
  4. “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना” का विकल्प चुनें।
  5. आवेदन फॉर्म भरें और दूल्हा-दुल्हन की जानकारी दर्ज करें।
  6. सभी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
  7. आवेदन संख्या नोट कर लें और प्रक्रिया पूरी करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • अपने नजदीकी ग्राम सेवक केंद्र, तहसील कार्यालय या जिला सामाजिक कल्याण विभाग से आवेदन फॉर्म लें।
  • फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करें।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • यह योजना पूरी तरह निःशुल्क है, किसी भी एजेंट को पैसे न दें।
  • आवेदन के 15-30 दिनों के भीतर राशि बैंक खाते में आ जाती है।
  • अधिक जानकारी के लिए राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और सरकारी सहायता प्राप्त करें!

संपर्क:
☎️ हेल्पलाइन: 1800-180-6127
🌐 वेबसाइट: https://sje.rajasthan.gov.in

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